– जानें 1 जून से क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद..
देशभर में 31 मई को खत्म हो रहे लॉकडाउन 4.0 के बाद अब लॉकडाउन को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके लिए गृह मंत्रालय की ओर से शनिवार को जारी की गई गाइडलाइन में इसे अनलॉक1 नाम दिया गया है। यह अनलॉक वन 1 जून से लेकर 30 जून तक प्रभावी रहेगा। इसके अंतर्गत कई मामलों में पूरी तरह से छूट प्रदान की गई है। वहीं कंटेनमेंट जोन को फिलहाल बंद रखने की बात कही गई है।
पहले चरण में इनको मिलेगी छूट :
इन गाइडलाइंस में पहले चरण के भीतर धार्मिक स्थलों और सार्वजनिक स्थानों पर पूजा करने, होटल, रेस्तरां और अन्य आतिथ्य सेवाएं जैसे शॉपिंग मॉल्स आदि को 8 जून, 2020 से खोलने की अनुमति दी जाएगी। स्वास्थ्य मंत्रालय सामाजिक गतिविधियों को सुनिश्चित करने और COVID-19 के प्रसार को सुनिश्चित करने के लिए, केंद्रीय मंत्रालयों अथवा विभागों और अन्य हितधारकों के साथ परामर्श के बाद ही गतिविधियों के लिए SOP जारी करेगा।
दूसरे चरण में इन पर होगा विचार :
वहीं इसके दूसरे चरण में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के परामर्श के बाद स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक एवं प्रशिक्षण और कोचिंग संस्थान आदि खोले जाएंगे। राज्य सरकारों एवं संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को सलाह दी जाती है कि वे माता-पिता और अन्य हितधारकों के साथ संस्था स्तर पर परामर्श करें। फीडबैक के आधार पर ही जुलाई, 2020 में इन संस्थानों को फिर से खोलने पर निर्णय लिया जाएगा। MHFW इन संस्थानों के लिए SOP तैयार करेगा।
इन पर रहेगी रोक :
पूरे देश में सीमित संख्या में गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी। इनमें यात्रियों की अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा, मेट्रो रेल का संचालन, सिनेमा हॉल, व्यायामशाला, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार और ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और समान स्थान आदि शामिल हैं। इसके अलावा सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्य और अन्य बड़ी मंडलियों पर रोक रहेगी। यानि ज्यादा भीड़भाड़ एकत्रित नहीं कर सकेंगे। इन पर तीसरे चरण में स्थिति के आंकलन के आधार पर ही इनके उद्घाटन की तारीखें तय की जाएंगी।
कंटेनमेंट जोन में छूट नहीं :
कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन को सख्ती से जारी रखा जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए राज्य एवं केन्द्रशासित प्रदेश सरकारों द्वारा इनका सीमांकन किया जाएगा। कंटेनमेंट जोन के भीतर सख्त परिधि नियंत्रण बनाए रखा जाएगा और केवल आवश्यक गतिविधियों की अनुमति दी जाएगी।
देश के भीतर नहीं होगी पास या अनुमति जरूरत :
व्यक्तियों और वस्तुओं को देश के अंदर राज्यों में लाने एवं ले जाने के लिए अब किसी प्रकार के परमिट, अनुमति अथवा ई परमिट की कोई जरूरत नहीं होगी। यानि अंतर-राज्य चलन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।
नोट : हालांकि, कोई राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र सार्वजनिक स्वास्थ्य के कारणों और स्थिति के आंकलन के आधार पर व्यक्तियों के आने-जाने को लेकर रोक लगाता है या चलन को विनियमित करने का प्रस्ताव करता है, तो इसके लिए संबंधित राज्य को पहले से व्यापक प्रचार करना होगा।
रात के कर्फ्यू में बदलाव :
सभी गैर-जरूरी गतिविधियों के लिए को लेकर व्यक्तियों के आवागमन पर रात का कर्फ्यू यथावत लागू रहेगा। लेकिन अब इस कर्फ्यू की संशोधित समय-सीमा रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक ही होगी।
COVID-19 प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय निर्देश :
COVID- 19 प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय निर्देशों का पूरे देश में पालन किया जाएगा, ताकि सामाजिक भेद सुनिश्चित किया जा सके। इसके अलावा राज्यों को कंटेनमेंट जोन के बाहर की गतिविधियों पर निर्णय लेना है। स्थिति के अपने आंकलन के आधार पर राज्य और संघ राज्य क्षेत्र कंटेनमेंट जोन के बाहर कुछ गतिविधियों को प्रतिबंधित कर सकते हैं या आवश्यक समझे जाने पर ऐसे प्रतिबंध लगा सकते हैं।
इन लोगों को घर रहने की सलाह :
कमजोर व्यक्तियों यानि 65 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग, सह-रुग्णता वाले लोग, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आवश्यक स्वास्थ्य उद्देश्यों के लिए छोड़कर, घर पर रहने की सलाह दी जाती है।
आरोग्य सेतु का उपयोग :
आरोग्य सेतु मोबाइल एप्लिकेशन भारत सरकार द्वारा बनाया गया एक शक्तिशाली उपकरण है। जो COVID-19 से संक्रमित व्यक्तियों की त्वरित पहचान की सुविधा देता है। इस प्रकार व्यक्तियों और समुदाय के लिए एक ढ़ाल के रूप में कार्य करता है। सुरक्षा सुनिश्चित करने की दृष्टि से, विभिन्न अधिकारियों को आवेदन के उपयोग को प्रोत्साहित करने की सलाह दी जाती है।