अब सितंबर से FASTag पर ही मान्य होगा डिस्काउंट का ये नियम, कैश में नहीं मिलेगी छूट

अब सितंबर से FASTag पर ही मान्य होगा डिस्काउंट का ये नियम, कैश में नहीं मिलेगी छूट

FASTag को लेकर सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने हाल ही में एक अधिसूचना जारी की है। ​जिसके अंतर्गत अब FASTag धारकों को ही टोल टैक्स के इस नियम में डिस्काउंट का फायदा मिल सकेगा। इसलिए जिन वाहनों पर अभी FASTag नहीं लगवाया है, वो तुरंत ये काम करवा लें। बता दें कि केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय इस नियम को 1 सितंबर 2020 से प्रभावी करने जा रहा है। इसके नियम मंत्रालय ने ​अधिसूचना भी जारी कर दी है।

ये है नया नियम :

इस नए नियम के मुताबिक 24 घंटे के भीतर वापसी करने पर टोल टैक्स में छूट देने का प्रावधान किया गया है। मगर ये छूट उन्हीं वाहनों को मिल सकेगी, जिन वाहनों पर FASTag लगा होगा। टोल टैक्स पर कैश में भुगतान करने वाले वाहनों को अब इस छूट का फायदा नहीं मिल सकेगा। इसके लिए राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम, 2008 में बाकायदा संशोधन किया गया है। इससे पहले यह नियम सभी वाहनों के लिए लागू था।

बता दें कि भारत सरकार ने पिछले साल ही देश में FASTag को अनवार्य कर दिया था। मगर बावजूद इसके अभी तक इस पर पूरी तरह से अमल नहीं हो सका है। यही कारण है कि सरकार को इसके लिए अब आए दिन नियमों में बदलाव करने पड़ रहे हैं। वहीं सरकार का कहना है कि डिजिटल भुगतान के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। अब टोल पर भुगतान स्मार्ट कार्ड, FASTag, प्रीपेड मशीनों आदि से ही स्वीकार्य किया जाएगा।

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