अनलॉक 1 के दूसरे चरण में केंद्र सरकार की ओर से 8 जून को मॉल्स के अंदर ऑफिस और दुकानों को खोलने के निर्देश जारी किए गए थे। इसमें धर्म स्थलों को भी खोलने की बात कही गई थी, लेकिन यह फैसला वहां की राज्य सरकारों पर छोड़ा गया था। जिसको लेकर राज्य की सरकारें अपनी सहूलियत के हिसाब से निर्णय ले सकेंगी।
ऐसे में राजस्थान की सरकार पहले ही बता चुकी है कि प्रदेश में फिलहाल धर्मस्थलों को खोलने की अनुमति नहीं है। मुख्यमंत्री की ओर से इस संबंध में निर्देश दिए गए थे, जिसको लेकर सोमवार को एसीएस गृह राजीव स्वरूप ने कमेटी के आदेश जारी कर दिए हैं। जिसकी रिपोर्ट के आधार पर ही धर्मस्थलों को खोला जा सकेगा।
ये कमेटी करेगी फैसला :
जिला कलक्टर की अध्यक्षता वाली इस कमेटी में जिले के समस्त विधायकगण, जिला पुलिस अधीक्षक, जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सदस्य के रूप में, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सदस्य सचिव के रूप में एवं जिले में प्रत्येक धर्म के गुरू, प्रमुख धार्मिक स्थलों के ट्रस्ट अध्यक्ष अथवा मुख्य प्राधिकारी विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल रहेंगे। इनका मनोनयन जिला कलक्टर द्वारा किया जाएगा।
25 जून तक देनी है रिपोर्ट :
यह कमेटी हरेक धर्म के रीति-रिवाज, पूजा अर्चना आदि को ध्यान में रखते हुए कोविड19 के इस दौर में किस प्रकार से यहां गतिविधियां रहेंगी। इसके अंतर्गत भारत सरकार एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से 4 जून को कोरोना के प्रसार को रोकने हेतु जारी मानक संचालन प्रक्रिया को भी ध्यान में रखा जाए। इसके बाद यह कमेटी सभी बातों को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार विमर्श के बाद अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को 25 जून तक प्रस्तुत करेगी। उसके बाद ही धर्मस्थलों को खोला जाएगा।