– लॉकडाउन के बीच ऐसे दर्ज करवा सकेंगे उपस्थिति
माध्यमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा विभाग की ओर से रविवार को एक आदेश जारी किया गया। इस आदेश में विभाग के ऐसे अधिकारी एवं कर्मचारी जो मुख्यालय से बाहर अपने परिवार के साथ अथवा अन्यत्र किसी जिले में निवास कर रहे हैं। अब उन्हें लंबी दूरी तय कर मुख्यालय पर नहीं पहुंचना पड़ेगा। ऐसे सभी अधिकारी कार्मिक लॉकडाउन Lockdown समाप्ति पर ही अपने मुख्यालय जा सकेंगे। इसके लिए अधीनस्थ कार्यालयों एवं जिला प्रशासन को कहा गया है कि वह उन्हीं कर्मचारियों की ड्यूटी लगावें जो अपने मुख्यालय पर उपस्थित हैं।
निदेशक सौरभ स्वामी ने आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि जो शिक्षक अपने मुख्यालय से दूर हैं, यदि वह अपने मुख्यालयों पर आकर उपस्थिति दर्ज करवाएंगे तो इससे लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन होगा। साथ ही संक्रमण के फैलने का खतरा भी बढ़ जाता है। बता दें विभाग की ओर से यह फैसला हाल में एक प्रिंसीपल के केस को देखते हुए लिया गया है।
ये दिए दिशा निर्देश :
अत: विभाग की ओर से मुख्यालय पर उपस्थित कर्मचारियों की वास्तविक जानकारी प्राप्त करने बाबत दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा है कि समस्त पीइइओ/संस्थाप्रधान और कार्मिक जो अपने मुख्यालय पर उपस्थित नहीं हैं यानि मुख्यालय से अन्यत्र रह रहे हैं। उन्हें लॉकडाउन अवधि में लंबी दूरी तय कर मुख्यालय पर पहुंचने की आवश्यकता नहीं होगी। अब लॉकडाउन की समाप्ति पर ही आ जा सकेंगे।
वहीं पीइइओ/संस्थाप्रधान और कार्मिक को मुख्यालय पर उपस्थित हैं अथवा नहीं हैं। इसकी सूचना शाला दर्पण Shala Darpan Protal के माध्यम से दर्ज करवानी होगी। इसके लिए वेबसाइट में आवश्यक बदलाव किए गए हैं जिसके माध्यम से 13 अप्रैल को सुबह से सायं 5 बजे तक अपनी उपस्थिति/अनुपस्थिति दर्ज करवा सकेंगे। साथ ही जो पीइइओ/संस्थाप्रधान PEEO मुख्यालय के आसपास के गांव अथवा शहर में निवास कर रहे हैं। जो बिना किसी लंबी यात्रा के मुख्यालय पर सहज उपलब्ध हो सकते हैं। उन्हें मुख्यालय पर उपस्थित माना जाएगा। और वह शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से सूचना में मुख्यालय पर उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे।