राजस्थान हाईकोर्ट ने गुरुवार को प्रदेश स्कूलों द्वारा लॉकडाउन के अंदर फीस वसूली को लेकर लगाई गई एक रिट पिटीशन पर विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई की। जिसको आज हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। इस पिटीशन में कहा गया था कि प्राइवेट स्कूल लॉकडाउन के समय की 3 महीने की फीस माफ कर दें। फिलहाल हाईकोर्ट ने इस मांग को खारिज कर दिया है।
जयपुर मानसरोवर निवासी राजीव भूषण बंसल की ओर से राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर बेंच में लॉकडाउन के दौरान फीस माफी को लेकर एक जनहित याचिका दायर की गई थी। जिस पर गुरुवार को जस्टिस सबीना और जस्टिस चंद्र कुमार सोनगरा की बेंच ने विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई की।