अभ्यर्थी का आवेदन निरस्त नहीं करने के दिए निर्देश
राजस्थान में भर्तियों का कोर्ट से पुराना नाता रहा है। ऐसे में अब लोक सेवा आयोग RPSC की ओर से निकाली गई राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर SI की भर्ती भी हाईकोर्ट में पहुंच चुकी है। दरअसल मामला अभ्यर्थियों को अधिकतम उम्र सीमा में छूट देने का है। इस संबंध राजस्थान हाईकोर्ट में एक याचिक दायर की गई थी। जिस पर आज सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राजस्थान लोक सेवा आयोग और राज्य सरकार से अब जवाब मांगा है।
इसलिए मांगा जवाब :
कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि इससे पहले यह भर्ती साल 2016 में आयोजित होनी थी। उसके बाद 17 मई 2018 को इस भर्ती की अधिसूचना जारी की गई। जिसमें निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा में चार साल की छूट दी गई। जबकि यह भर्ती 5 वर्ष बाद हो रही है। याचिकाकर्ता का कहना है कि वह 1 जनवरी 2022 को भर्ती प्रक्रिया के लिए निर्धारित की गई अधिकतम उम्र सीमा को पार रहा है। ऐसे में उसे चयन प्रक्रिया से बाहर किया जा रहा है।
अब कोर्ट ने अभ्यर्थी के आवेदन को निरस्त नहीं करने के आदेश जारी करते हुए इस संबंध में डीजीपी, गृह सचिव, आरपीएससी सचिव व कार्मिक विभाग सचिव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
भर्ती से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें
राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) ने राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर एपी प्लाटून कमांडर और सब इंस्पेक्टर एमबीसी के पदों पर आवेदन मांगे हैं। इसके लिए 3 फरवरी 2021 को नोटिफिकेशन जारी किया था। इच्छुक अभ्यर्थी sso.rajasthan.gov.in वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि आवेदन करने की अंतिम तारीख 10 मार्च है।