40 लाख तक के टर्नओवर वाले कारोबार GST से मुक्त, अब 28 फीसद टैक्स में केवल 30 वस्तुएं

40 लाख तक के टर्नओवर वाले कारोबार GST से मुक्त, अब 28 फीसद टैक्स में केवल 30 वस्तुएं

वित्त मंत्रालय Finance Ministry की ओर से सोमवार को सिलसिलेवार कई ट्वीट किए गए। पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली को उनकी पहली पुण्यतिथि पर याद करते हुए मंत्रालय ने कारोबारियों को प्रदान की गई सहूलियतों के बारे में बताया। इसमें बताया गया कि कारोबारियों के 40 लाख रुपए तक के सालाना टर्नओवर वाले कारो​बार को जीएसटी से मुक्त किया गया। साथ ही सरकार ने 1.5 करोड़ रुपये तक के सालाना टर्नओवर वाले कारोबार को कम्पोजिट स्कीम के ​चुनाव की छूट दी गई। जिसमें उसे केवल 1 प्र​तिशत ही टैक्स देना होगा।

केंद्र सरकार Central Government का कहना है कि पिछले एक साल के भीतर सरकार की ओर से जीएसटी GST को लेकर जिस प्रकार की सहूलियतें दी गईं। उसकी बदौलत कारोबार जगत Business में काफी फायदा देखने को मिला है। मंत्रालय का कहना है कि जीएसटी लागू होने के बाद से ज्यादातर वस्तुओं के कर में छूट दी गई है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पहले 28 प्रतिशत के टैक्स स्लैब के अंतर्गत 230 वस्तुओं को रखा गया था, लेकिन अब इस स्लैब में केवल 30 वस्तुओं को ही रखा गया है। जो कि विलासिता से जुड़ी हुई हैं।

मंत्रालय के अनुसार शुरुआत में करीब 65 लाख कारोबारी ही जीएसटी के दायरे में आते थे। मगर इनकी संख्या जबरदस्त इजाफा हुआ और अब इनकी संख्या बढ़कर 1.24 करोड़ हो चुकी है। वहीं रिटर्न की बात करें तो अब तक करीब 50 करोड़ के रिटर्न ऑनलाइन Online Return जमा हो चुके हैं। साथ ही करीब 131 करोड़ के ई-बिल भी जनरेट किए जा चुके हैं।

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