अपनी कार में बैठे हुए भी मास्क लगाना जरूरी है अथवा नहीं? क्या कहते हैं गाइडलाइंस के नियम

अपनी कार में बैठे हुए भी मास्क लगाना जरूरी है अथवा नहीं? क्या कहते हैं गाइडलाइंस के नियम

कोविड के इस दौर में एक बात को लेकर आज भी कन्फ्यूजन बरकरार है और वो है ‘मास्क’ पहनना। जी हां, वैसे तो दो गज दूरी के साथ मास्क हर जगह जरूरी है। मगर यदि आप अपने पर्सनल वाहन Personal Vehicle से सफर कर रहे हैं और वाहन में आपके अलावा कोई भी नहीं हो, तो क्या ऐसी स्थिति में भी हमें मास्क पहनना जरूरी है? कुछ इसी तरह के सवालों को लेकर लोग आज भी असमंजस की स्थिति में हैं।

दिल्ली के अंदर ऐसा ही एक मामला हाई कोर्ट Delhi High Court के अंदर तक जा पहुंचा। जहां सौरभ शर्मा नाम के एक व्यक्ति का दो महीने पहले 500 रुपए का चालान काटा गया। वह कार में अकेले सफर कर रहे थे और इस दौरान उनके मुंह पर मास्क नहीं था। पेशे से वकील सौरभ ने इसके खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर करते हुए 10 लाख के मुआवजे की मांग कर डाली। इस याचिका को लेकर कल कोर्ट में दिल्ली सरकार ने एक बात कही।

सरकार ने दिया ये जवाब :

​18 नवंबर 2020 को कोर्ट में दिल्ली सरकार ने कहा कि ‘आपकी पर्सनल गाडी आपका प्राइवेट जोन नहीं है। इसलिए इसमें बैठे हर व्यक्ति को मास्क Mask लगाना जरूरी है।’ इतना ही नहीं सरकार ने इस जवाब में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का ​हवाला देते हुए कहा कि ‘जब कोई पर्सनल गाड़ी किसी पब्लिक रोड पर है, तो इसे प्राइवेट नहीं माना जा सकता।’ गाइडलाइंस के मुताबिक भी हर जगह मास्क लगाना जरूरी है, फिर चाहे वह पब्लिक प्लेस हो अथवा कोई प्राइवेट जोन।

याचिका कर्ता ने क्या कहा :

चालान काटे जाने के मामले पर याचिकाकर्ता का कहना है कि वो कार में अकेले सफर कर रहे थे। इसलिए उन्हें सार्वजनिक स्थल की श्रेणी में मानना उचित नहीं है। ऐसे में न तो मास्क पहनने का कोई तुक बनता है और न ही चालान वसूलने का। यदि वह कार से बगैर मास्क के बाहर आते तो जरूर चालान के भागीदार बनते।

अब फैसले की घड़ी!

दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस नवीन चावला की सिंगल बेंच के सामने मामले पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता और दिल्ली सरकार ने अपने जवाब पेश किए। इस पर कोर्ट ने सुनवाई के लिए अगली तारीख 7 जनवरी मुकर्रर की है। उम्मीद है कि 7 जनवरी को इस मामले पर कोई फैसला आ पाए।

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