कोरोना से बचाव हेतु स्वास्थ्य विभाग की ओर से कई तरह की गाइडलाइंस जारी की हुई हैं, लेकिन झारखंड की सरकार ने इस संबंध में ऐसा फैसला लिया है कि सुनकर हर किसी के कान खड़े हो जाएंगे। जी हां, झारखंड सरकार ने कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए कड़ा नियम बनाया है। इस नियम के तहत मास्क न पहनने पर 1 लाख रुपये का जुर्माना और 2 साल की जेल का प्रावधान किया है।
बुधवार को यहां की मंत्रिपरिषद की बैठक में झारखंड संक्रामक रोग अध्यादेश 2020 को पारित कर दिया गया। इसमें मास्क न लगाने के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग की अनुपालना न करने वालों के अलावा दफ्तर एवं दुकानों के लिए भी दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। अब इनकी पालना न होने पर सरकार सख्त कार्रवाई कर सकेगी।
सरकार में कैबिनेट सचिव अजय कुमार ने बताया कि लोग स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहे थे। ऐसे में सरकार एवं प्रशासन कोई कठोर कानून न होने के चलते किसी भी प्रकार की कार्रवाई करने में असमर्थ था। मगर अब झारखंड संक्रामक अध्यादेश के लागू होने पर ऐसे लोगों पर त्वरित और कठोर कार्रवाई की जा सकेगी।