आज से टेलीकॉम अथॉरिटी ऑफ इंडिया (ट्राई) ने ग्राहकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मोबाइल नंबर की पोर्टेबिलिटी के नए नियम लागू कर दिए हैं। ट्राई के अनुसार अब मोबाइल नंबर को पोर्ट करवाते समय एक यूनिक पोर्टिंग कोड (यूपीसी) की जरूरत होगी। यूपीसी को तभी जनरेट किया जाएगा जब ग्राहक कंपनी की सभी शर्तों को पूरा कर लेगा। यह यूपीसी सभी लाइसेंस सर्विस एरिया में 4 दिन तक मान्य रहेंगे। जबकि जम्मू-कश्मीर, असम और नार्थ ईस्ट में इसकी वैलिडिटी 30 दिन तक रहेगी।
पोर्टेबिलिटी से पहले पोस्टपेड नंबर के ग्राहकों को अपनी मौजूदा टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर के सभी बकाया बिल्स का भुगतान करना होगा और उन्हीं नंबर को पोर्ट किया जाएगा जो अपने मौजूदा नेटवर्क से 90 दिन तक सक्रिय होंगे। ट्राई ने यूजर की सहूलियत बढ़ाने के लिए नंबर के पोर्टेबिलिटी के दिन कम कर दिए हैं, जिसके अनुसार अब किसी सर्विस एरिया के अंदर की पोर्ट रिक्वेस्ट पर 3 दिन (वर्किंग डे) में नंबर पोर्ट हो जाएगा, जबकि किसी यूजर को एक से दूसरे सर्किल में पोर्ट करने के लिए 5 दिन का समय लगेगा।
साथ ही अगर किसी सब्सक्राइबर को मोबाइल नंबर की पोर्टेबिलिटी कैंसिल करनी होगी तो उन्हें सभी जरूरी कागजात जमा करवाने होंगे, जिसके बाद 24 घण्टे के अंदर ही पोर्टेबिलिटी की रिक्वेस्ट कैंसल कर दी जाएगी।