हेलमेट को लेकर सरकार ने नियमों में बदलाव किया है। इन नियमों के मुताबिक अब BIS बीआइएस मानक के हेलमेट Helmet के निर्माण और बिक्री को अनिवार्य कर दिया गया है। बीआईएस का मतलब होता है ‘Bureau of Indian Standards.’ इसके अलावा एक और जरूरी बदलाव उन लोगों के लिए किया है जो BIS Helmet को भारी समझकर उन्हें पहनने से ऐतराज करते थे। लंबे समय से उठ रही इस मांग को लेकर भी सरकार ने आखिर फैसला कर ही लिया।
कंपनियों को सख्त आदेश :
सरकार ने BIS मानकों में बदलाव करते हुए पहले से हल्के हेलमेट बनाने की मंजूरी प्रदान कर दी है। बता दें कि विशेषज्ञों की एक समिति की अनुशंसा पर इस नियम को स्वीकार करते हुए सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने बीआइएस मानकों में बदलाव के आदेश जारी कर दिए हैं। ऐसे में अब साफ हो गया है कि कोई भी हेलमेट निर्माता कंपनी बगैर बीआइएस मानक के हेलमेट्स का निर्माण ही नहीं कर सकेगी।
इसलिए पड़ी जरूरत :
सड़क सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से एक कमेटी बनाई गई थी। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि देश की जलवायु को देखते हुए कई जगहों पर लोग भारी हेलमेट्स को पहनने से गुरेज करते हैं। इसलिए सरकार से बीआइएस मानक के हल्के हेलमेट लाने का सुझाव दिया। इस पर सरकार ने बीआइएस और एम्स के विशेषज्ञ डॉक्टरों की एक कमेटी बनाई। इस कमेटी ने दो साल पहले ही देश में हल्के हेलमेट लाने को हरी झंडी दे दी थी।