– जानें गांव कस्बे में किस किस को क्या छूट मिली है..
देशभर में कल से लॉकडाउन का तीसरा चरण शुरू हो जाएगा। इससे पहले आपको यह जानना आवश्यक होगा कि आप कोरोना के किस जोन के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद ही सरकार की ओर से दी गई छूट का आप इस्तेमाल कर पाएंगे। आपको बता दें कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की गाइडलाइन के अनुसार देश के सभी राज्यों एवं समस्त जिलों की जोनवाइज सूची पहले ही जारी की जा चुकी है। हालांकि पूरे देश में हवाई, ट्रेन, बस व मेट्रो सेवा समेत माल, जिम, सिनेमाघर आदि फिलहाल बंद ही रहेंगे।
ग्रीन जोन वाले रखें विशेष ध्यान :
यदि आप सोच रहे हों कि ग्रीन जोन वालों के लिए ही सभी गतिविधियों में छूट प्रदान की गई है तो ऐसा बिलकुल भी नहीं है। यदि आप ग्रीन जोन के कंटेनमेंट एरिया अथवा उसके चारों ओर के बफर जोन में आते हैं तो आपको भी अपने यहां नाई की दुकान, शराब, सिगरेट, पान, गुटका और तंबाकू की दुकानें खोलने आदि सेवाएं हासिल नहीं होंगी। यही नियम ऑरेंज जोन वालों के लिए भी लागू होगा।
रेड जोन वालों को भी मिलेंगी ये छूट :
रेड जोन Red Zone में आवागमन को लेकर जरूरी सीमित सेवाओं के लिए ही निजी वाहन से आने जाने की अनुमति मिल सकेगी। इसमें ड्राइवर के अलावा केवल दो लोग ही बैठ सकते हैं। वहीं दोपहिया वाहन में एक ही व्यक्ति की अनुमति है। इसके अलावा सेज SEZ और इओयू Export Oriented Units दोनों क्षेत्रों में कामकाज के लिए पूरी तरह से छूट दी गई है।
साथ ही सुरक्षा नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। जरूरी सामान से संबंधित सभी प्रकार की इकाइयां सप्लाई चेन के साथ शुरू की जा सकेंगी। इस बार आईटी और हार्डवेयर, कॉल सेंटर, कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउसिंग, मजदूर आधारित जूट और पैकेजिंग की इकाइयों को भी छूट प्रदान की गई है।
शहरी रेड जोन के लिए :
कंस्ट्रक्शन के काम में कार्यस्थल पर ही मजदूरों के रहने की व्यवस्था करनी होगी। कॉलोनी में सभी तरही की रिहाइशी और एकल दुकानों को खोलने की अनुमति है। लेकिन ई-कामर्स कंपनियां केवल अत्यावश्यक चीजों की ही डिलिवरी कर सकेंगी। वहीं सबसे बड़ी बात ये है कि 33 प्रतिशत स्टाफ के साथ सभी तरह के निजी ऑफिसों को खोलने की इजाजत भी मिलेगी। बाकी स्टाफ घर से काम करेगा। सरकारी ऑफिसों में भी 33 प्रतिशत स्टाफ ही बुलाना होगा। शेष नियम पहले की तरह ही रहेंगे।
ग्रामीण रेड जोन में छूट :
यहां के रेड जोन एरियाज में कंटेनमेंट और बफर जोन को छोड़कर बाकी सभी कार्यों में छूट है। जिनमें कंस्ट्रक्शन से लेकर मनरेगा, ईंट भट्टा अथवा फूड प्रोसेसिंग की इकाईयां शामिल हैं। इसके अलावा सभी प्रकार के कृषि कार्य एवं इससे संबंधित सभी दुकानें, बैंक, इंश्योरेंस, आंगनबाड़ी केंद्र, महिला, विधवा, बुजुर्ग और बच्चों की देखभाल के लिए बने आश्रम, कोरियर, पोस्ट ऑफिस आदि सेवाओं में छूट मिलेगी।
इनको रहेगी पूरी छूट :
नगर निगम, फायर सर्विस, सिविल डिफेंस, आपदा प्रबंधन, एनसीसी, पुलिस, जेल, होम, एनआइसी, कस्टम, एफसीआई, एनआइसी, कस्टम, नेहरू युवा केंद्र, रक्षा एवं स्वास्थ्य आदि को पूरी छूट रहेगी।
इन पर रहेगा प्रतिबंध :
होटल, रेस्तरां, बार, स्कूल-कॉलेज, कोचिंग और ट्रेनिंग सेंटर, धार्मिक स्थल, समारोह, 10 वर्ष से छोटे बच्चे, गर्भवती महिलाएं, 65 से अधिक उम्र के बुजुर्गों के साथ ही गैर जरूरी काम के सायं 7 बजे से सुबह 7 बजे तक आवाजाही पर पूर्णत: पाबंदी रहेगी। इसके अलावा सैलून, ब्यूटी पार्लर, और ऑटो, टैक्सी शुरू करने की इजाजत भी नहीं दी गई है।