unlock 4 guidelines: गृह मंत्रालय की ओर से शनिवार शाम को अनलॉक के चौथे चरण की गाइडलाइंस जारी की गई। इसके अंतर्गत कई चीजों में छूट प्रदान की गई है। हालांकि कंटेनमेंट जोन में इसको प्रभावी नहीं माना जाएगा। मंत्रायल की ओर से जारी 7 पन्ने की इस गाइडलाइंस में मैट्रो और स्कूलों को खोलने जैसे अहम फैसले किए गए हैं। साथ ही सिनेमा हॉल्स अभी भी बंद रहेंगे मगर ओपन थियेटर्स को शर्तानुसार खोलने की अनुमति होगी।
सरकार की ओर से जारी की इस गाइडलाइंस के अनुसार 7 सिंतबर से देशभर में मैट्रो सेवा को बहाल करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही दूसरे सबसे अहम स्कूलों को खोलने की बात सरकार ने कही है। हालांकि इसमें फिलहाल कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक के छात्रों को ही स्कूल जाने की अनुमति प्रदान की गई है। बता दें कि इन्हें 21 सितंबर से खोलने की परमिशन दी गई है।
इसके अलावा चुनावों को ध्यान में रखते हुए 21 सितंबर के बाद से रैलियों में 100 लोगों तक शामिल करने की छूट भी दी गई है। साथ ही सामाजिक एवं पारिवारिक कार्यक्रमों के लिए भी संख्या को 50 से बढ़ाकर अब 100 कर दिया गया है। कंटेनमेंट जोन में फिलहाल किसी प्रकार की रियायत नहीं दी गई है।