नई दिल्ली. INX मीडिया केस में 105 दिनों से जेल में बंद पी. चिदम्बरम को अब जाकर राहत मिल पाई है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में पूर्व गृहमंत्री पी. चिदम्बरम को शर्तों के साथ जमानत दी है। वहीं कोर्ट की ओर से चिदम्बरम का पासपोर्ट भी जब्त कर लिया गया है ।
मामले पर कांग्रेस ने बयान देते हुए इसे सत्य की जीत बताया। वहीं बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस भ्रष्टाचार का जश्न मना रही है। बीजेपी ने चिदम्बरम केस को क्लासिक केस बताया।
कोर्ट ने पूर्व गृहमंत्री के विदेश जाने पर रोक लगाने के साथ ही उनके मीडिया बयानों, प्रेस इंटरव्यू पर भी रोक लगा दी है। बता दें कि उन्हें 2 लाख के बॉन्ड और 2 लाख के मुचलके पर जमानत दी गयी है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि अपराध की गम्भीरता को हर मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से निपटना पड़ता है। आर्थिक अपराध गम्भीर अपराध है। न्यायालयों को हर मामले की प्रकृति के प्रति संवेदनशील होना होगा। अपराध की गम्भीरता को ध्यान में रखने के लिए दी जाने वाली शर्तों में से एक है, निर्धारित सजा। यह ऐसा नियम नहीं है कि हर मामले में जमानत से इनकार किया जाना चाहिए।
निष्कर्ष यह है कि किसी अन्य मामले की मिसाल के आधार पर जमानत से इनकार करने की जरूरत नहीं है। केस टू केस आधार पर विचार होना चाहिए।
वहीं सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट की उन टिप्पणियों को भी अस्वीकार कर दिया, जिसमें हाईकोर्ट ने अपराध की गम्भीरता से सम्बन्धित जमानत को सही ठहराया था।