राजस्थान में आज से 14 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन, जानिए क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद?

राजस्थान में आज से 14 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन, जानिए क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद?

जयपुर. प्रदेश में आज से संपूर्ण लॉकडाउन complete lockdown की शुरुआत हो चुकी है जो कि आगामी 24 मई तक रहने वाला है। इस दौरान सरकार ने सख्ती बढ़ाते हुए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। ऐसे में केवल आपातकालीन स्थिति में ही आवागमन की इजाजत मिलेगी। इसके लिए सरकार गाइडलाइन Rajasthan Lockdown rules पहले ही जारी कर चुकी है। बता दें कि प्रदेश में पहले ही एक जिले से दूसरे जिले में आने-जाने पर पाबंदी लगी हुई है, अब ये पाबंदी एक गांव से दूसरे गांव जाने पर भी है।

क्या-क्या चालू रहेगा?

  1. लॉकडाउन में पहले की तरह ही फल, सब्जी, दूध, किराणा जैसे आम जरूरत की चीजें मिलती रहेंगी। किराना और खाद्य सामग्री से जुड़ी दुकानें सुबह 6 से 11 बजे तक खुलेंगी।
  2. फल सब्जी के ठेले सुबह 6 से शाम 5 बजे तक सामान बेच सकेंगे, लेकिन उन्हें भी कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करना होगा।
  3. सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ, किराने का सामान, आटा चक्की, पशुओं के चारे से संबंधित थोक और खुदरा दुकानें सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 6 से 11 बजे तक ही खुल सकेंगी।
  4. किसानों की जरूरत की चीजों, खाद बीज की दुकानें, कृषि उपकरणों की दुकानें सोमवार से गुरुवार सुबह 6 से 11 बजे खुल सकेंगी।
  5. मंडियां, फल, सब्जियां, फूल-मालाओं की दुकानें हर दिन सुबह 6 से 11 बजे तक खुल सकेंगी।
  6. फल सब्जी के ठेले, साइकिल, रिक्शा, ऑटो रिक्शा और मोबाइल वैन को सुबह 6 से शाम 5 बजे तक अनुमति दी है।
  7. डेयरी और दूध की दुकानों को सुबह 6 से 11 और शाम 5 से शाम 7 बजे तक खोलने की अनुमति होगी।
  8. सरकारी राशन की दुकानें बिना किसी अवकाश के खुली रहेंगी।
  9. मेडिकल स्टोर, मेडिकल उपकरणों की दुकानें खुली रहेंगी।
  10. ट्रक और माल परिवहन की अनुमति होगी. अंतर्राज्यीय और राज्य के भीतर माल का परिवहन करने वाले भारी वाहनों का आवागमन, माल की लोडिंग और अनलोडिंग के काम और इसमें लगे कर्मचारियों को अनुमति होगी।
  11. फैक्ट्रियां चालू रहेंगी। श्रमिकों के पलायन को रोकने के लिए उद्योगों और निर्माण से संबंधित सभी यूनिट्स में काम करने की अनुमति होगी। मजदूरों को आई कार्ड जारी करने होंगे।
  12. प्रोसेस्ड फूड, मिठाई, बेकरी और रेस्टोरेंट को खोलने की अनुमति नहीं होगी, लेकिन होम डिलीवरी की सुविधा रात 8 बजे तक दी जा सकेगी।
  13. सभी अस्पताल, वैटरनरी अस्पताल, लैब इनसे जुड़े कर्मचारियों को आई कार्ड दिखाने के बाद अनुमति दी जाएगी।
  14. राज्य के बाहर से आने वालों को 72 घंटे पहले करवाई गई RT-PCR की निगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी।
  15. वैक्सीनेशन के लिए लोगों को आने जाने की अनुमति होगी।
  16. पहले से तय प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र दिखाने पर आने जाने की अनुमति होगी।
  17. अंतिम संस्कार में पहले की तरह 20 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी।

क्या-क्या बंद रहेगा?

  1. लॉकडाउन के दौरान मेडिकल, आपातकालीन सेवाओं को छोड़ सभी सरकारी दफ्तर पहले की तरह ही बंद रहेंगे। सभी बाजार बंद रहेंगे।
  2. बस, टैक्सी, बंद रहेंगी और सार्वजनिक परिवहन के अन्य साधन भी बंद रहेंगे। निजी परिवहन के साधन बंद रहेंगे।
  3. बारात के के लिए बस, ऑटो, टेम्पो, ट्रैक्टर, जीप आदि की अनुमति नहीं होगी।
  4. मेडिकल-आपातकालीन सेवाओं और परमिटेड कैटेगरी के अलावा किसी भी तरह की आवाजाही पर रोक होगी।
  5. मेडिकल, इमरजेंसी सेवाओं और परमिटेड कैटैगरी को छोड़कर एक जिले से दूसरे जिले, एक शहर से दूसरे शहर, शहर से गांव, गांव से शहर और एक गांव से दूसरे गांव में सभी प्रकार के आवागमन पर पूरी तरह पाबंदी रहेगी।
  6. पूरे प्रदेश में जीरो मॉबिलिटी का टार्गेट है ऐसे में वीकेंड पर दूध, मेडिकल और फल सब्जी को छोड़ सब कुछ बंद रहेगा।

ये सेवाएं भी रहेंगी चालू

दूरसंचार, कोरियर सेवा, डाक सेवा, ई मित्र, आधार केंद्र, प्रसारण और कैब सेवाओं के अलावा IT आधारित सेवाएं जारी रहेंगी। इसके अलावा बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, NBFC ग्राहकों के लिए दोपहर बाद 2 बजे तक खुलेंगे। सुबह 4 से 8 बजे तक अखबार बांटने की अनुमति होगी, साथ ही मीडिया कर्मियों को ID कार्ड दिखाने पर आने जाने की अनुमति होगी। उद्योगों में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में मजदूरों को लाने ले जाने के लिए विशेष बसों को चलाने की अनुमति होगी। इसकी जानकारी जिला कलक्टर को देनी होगी।

शादियों पर सख्ती

इस लॉकडाउन में शादी समाराहों पर पूरी तरह रोक रहेगी जो कि 31 मई तक जारी रहेगी। यदि फिर भी कोई शादी करना चाहता है तो केवल घर पर ही इसकी अनुमति होगी वो भी​ सिर्फ 11 लोगों के साथ। इसके अलावा सरकार के वेब पोर्टल https://covidinfo.rajasthan.gov.in पर e-Intimation:Marriage पर जाकर शादी और उसमें मौजूद रहने वाले 11 लोगों की सूचना देनी होगी।

पेट्रोल पंप खुले रहेंगे

लॉकडाउन के दौरान पेट्रोल पंप खुले रहेंगे, लेकिन निजी वाहनों को सुबह 7 से दोपहर 12 बजे तक ही डीजल-पेट्रोल या गैस भरवाने की अनुमति होगी। LPG सिलेंडर के​ लिए सुबह 6 से शाम 5 बजे तक का समय रहेगा।

Share

About Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *