अलवर जिले में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने रविवार को एक आदेश जारी करते हुए शहर के सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों एवं दुकानों को शनिवार एवं रविवार के दिन पूर्णत: बंद रखने को कहा है। बता दें कि पिछले कुछ दिनों में अलवर जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या में जबरदस्त बढ़ोतरी देखी गई है। जिसको लेकर जिला प्रशासन की ओर से अब ये कदम उठाना पड़ा है। याद रहे जिले में अब तक कोरोना के 1,669 मामले आ चुके हैं।
ये लिखा है आदेश में :
अतिरिक्त जिला कलक्टर की ओर से जारी इस आदेश में लिखा है कि जिले में सीआरपीसी की धारा 144 को 31 जुलाई तक प्रभावी कर दिया गया है। वहीं कोरोना के बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए अलवर शहर के विभिन्न व्यापार मंडल के प्रतिनिधियों से पुन: विचार विमर्श एवं प्रशासन को प्राप्त ज्ञापनों के आधार पर ये निर्णय लिया गया। इस निर्णय के अंतर्गत शहर स्थित सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों एवं दुकानों को अब सोमवार-मंगलवार की जगह प्रत्येक शनिवार और रविवार के दिन बंद रखने का निर्णय लिया गया है।
ये रहेगा दुकान खोलने का समय :
साथ ही सप्ताह के शेष दिनों में इन प्रतिष्ठानों के खोलने का समय भी निर्धारित किया गया है। जो सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक का रहेगा। इस दौरान खाद्य उत्पादन से संबंधित यूनिटों में काम करने की अनुमति होगी। मगर बंद के इन दिवसों में क्रय एवं विक्रय पर रोक रहेगी।
इन पर नहीं होगा कोई असर :
इसके अलावा आदेश में राजकीय/ सार्वजनिक कार्यालय एवं औद्योगिक संस्थान/ अतिआवश्यक श्रेणी की दुकानें अथवा प्रतिष्ठान इनमें दूध डेयरी, पैट्रोल पंम्स, मेडिकल दुकान, लैब, चिकित्सकीय सेवाएं एवं चिकित्सालय प्रभावित नहीं होंगे। इन पर इस बंद का किसी प्रकार से कोई प्रभाव नहीं रहेगा। ये सभी पहले की भांति यथावत रहेंगे।