प्रदेश के धौलपुर जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट आर.के. जायसवाल ने पटाखों के उपयोग पर पूर्णरूप से पाबंदी लगाने के आदेश जारी किए हैं। आदेश में उन्होंने कहा कि आगामी दीपावली पर्व पर पटाखों के उपयोग से वातावरण के अधिक दूषित होने का खतरा है। पटाखों से निकलने वाले धुएं से वातावरण के अधिक दूषित होने एवं अस्थमा, सीओपीडी आदि के मरीज बढ़ने के साथ-साथ कोविड19 के संक्रमित व्यक्तियों के लिए भी श्वसन तंत्र संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं।
वहीं ऐसे मरीज जो कोरोना के संक्रमण से हाल ही में ठीक हुए हैं, लेकिन उनका श्वसन तंत्र संक्रमण से मुक्त होने के पश्चात भी विपरीत रूप से प्रभावित हुआ है। उनके लिए भी अधिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए तात्कालिक तौर पर कदम उठाए जाना अपेक्षित है ताकि पटाखों के कारण कोरोना संक्रमण के प्रसार में वृद्धि न हो। यह सर्व विदित है कि कोरोना संक्रमण का वर्तमान में किसी प्रकार का वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। ऐसे में सावधानी ही एकमात्र बचाव है।
इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए संपूर्ण जिले में कोरोना संक्रमण के प्रभाव को नियंत्रित करने एवं जन स्वास्थ्य के प्रतिरक्षण के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 188, 269, 270 एवं राजस्थान एपिडेमिक डिजीज अध्यादेश 2020 एवं अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों के अंतर्गत आगामी दीपावली पर्व पर जिले में पटाखों के प्रयोग, भंडारण व विक्रय आदि को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया जाता है।