Rajasthan. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के मंडी व्यापारियों को राहत देते हुए बड़ा फैसला किया है। अब कृषि उपज मण्डी परिसरों में 99 वर्षीय लीज पर आवंटित किए गए भू-खण्डों पर यदि निर्धारित समय में निर्माण नहीं किया गया तो भूखंड निरस्त नहीं होगा। गहलोत सरकार ने इस पर लगने वाली शास्ति राशि की समय सीमा के साथ ही भूखंड निर्माण की अवधि को बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है।
इस डेट तक जमा कराएं राशि :
सरकार की ओर से जारी किए गए प्रस्ताव के अनुसार यदि किसी व्यापारी का आवंटन निरस्त हो चुका है और उस भूखंड को किसी अन्य को आवंटित नहीं किया गया है तो ऐसे प्रकरण में आवंटन की पुन: बहाली के लिए भूखंड आवंटन राशि का 25 प्रतिशत शास्ति जमा करानी होगी। इसके लिए सरकार ने 31 मार्च 2021 तक की समय सीमा तय की है। इसके अलावा आवंटन राशि जमा होने एवं भूखंड निर्माण पूर्ण न होने की स्थिति में भी शास्ति राशि जमा करवाने के यही नियम लागू होंगे।
इस तारीख तक करना होगा निर्माण :
बता दें कि आवंटन बहाली के लिए जमा की गई 25 प्रतिशत शास्ति के बाद भी व्यापारी को भूखंड निर्माण की प्रक्रिया को पूरा करना अनिवार्य होगा। हालांकि इसके लिए सरकार की ओर से एक निश्चित समय सीमा दी गई है। इसके अंतर्गत 31 दिसंबर 2021 तक निर्माण कार्य को पूरा करना जरूरी है। अन्यथा इसे फिर से निरस्त कर दिया जाएगा।