राजस्थान में कोरोना की नई गाइड लाइन जारी, ऐसी कोई भी खबर पोस्ट की तो होगी सजा!

राजस्थान में कोरोना की नई गाइड लाइन जारी, ऐसी कोई भी खबर पोस्ट की तो होगी सजा!

Rajasthan Corona News. राजस्थान सरकार ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए शुक्रवार को प्रदेश में नई गाइडलाइन जारी कर दी है। नई गाइड लाइन के चलते अब बाजारों को सिर्फ 5 घंटे तक ही खोलने की छूट दी गई है। बता दें कि जरूरतमंद सामान की दुकान सुबह 6 से लेकर प्रातः 11 बजे तक ही खोली जा सकेंगी। साथ ही नई गाइडलाइन के अनुसार दूध और डेयरी बूथ सुबह 6 से 10 और शाम को 5 से 7 बजे तक ही खुलेंगे।

कोरोना से जुड़ा संदेश भेजा तो मिलेगी सजा

बता दें कि शुक्रवार रात्रि 12 बजे से सम्पूर्ण भारत में आपदा प्रबंधन एक्ट लागू किया जा रहा है। इसके तहत सरकारी विभाग को छोड़कर व अन्य किसी भी व्यक्ति को कोरोना से जुड़े संदेश पोस्ट करने पर दंडात्मक कार्यवाही की जायगी। 

गृह विभाग ने जारी की नई गाइडलाइन

  1. किराने की दुकान, सब्जी मंडी, सब्जी ठेले वाले अब सुबह 6 से 11 बजे तक ही खुलेंगे।
  2. डेयरी और दूध की दुकानें सुबह 6 से 11 और शाम को  5 से 7 बजे तक खुलेंगी।
  3. डेयरी, दूध की दुकानें, सब्जी मंडी और फल विक्रेता शनिवार और रविवार को भी खोल सकेंगे।
  4. शादी समारोह में 50 आदमी होंगे शामिल, साथ ही 3 घंटे में करनी होगी शादी।
  5. निजी वाहनों के लिए पेट्रोल/डीजल पम्प और एलपीजी सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक खुलेंगे।
  6. राज्य में निजी वाहन से एक जिले से दूसरे जिले में 26 अप्रैल से यात्रा नहीं कर सकेंगे।
  7. शुक्रवार की शाम 6 बजे से लेकर सोमवार सुबह 5 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू रहेगा।
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