– इन वाहनों को नहीं होगी किसी भी पास की आवश्यकता
राजस्थान में कल यानि 20 अप्रैल से मॉडिफाइड़ लॉकडाउन शुरू हो रहा है।इसमें सरकार की ओर से कई क्षेत्रों में ढ़ील देने की शुरुआत की जा रही है। इसमें पुलिस की ओर कई संस्थाकर्मियों को उनके परिचय पत्र के आधार पर तो बाकी को जारी किए गए पास के आधार पर ही घर से बाहर आने जाने की अनुमति प्रदान की जाएगी। वहीं कर्फ्यू क्षेत्रों में फिलहाल किसी तरह की छूट प्रदान नहीं की जाएगी।
ये लोग जा सकेंगे अपने घर :
सीएम गहलोत ने मीडिया के साथ हुई वॉइस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आज भारत सरकार की ओर से मिली गाइड़ लाइन के अनुसार जो भी लोग कैंपों में रह रहे हैं। उनमें से जो अपने राज्य के लोग अथवा मजदूर हैं उन्हें उनके गांव पहुंचाने की छूट दी गई है। साथ ही सीएम ने कहा कि इससे प्रदेश की समस्या कम नहीं होने वाली। दूसरे राज्यों के लोगों को भी उनके घर जाने की अनुमति मिलनी चाहिए। इसके लिए वह प्रधानमंत्री मोदी को प्रमुख रूप से पत्र लिखेंगे। यूपी सरकार की तरह अन्य राज्यों को भी अपने नागरिकों को ले जाने के लिए आगे आना चाहिए।
अब से जारी होंगे ई-पास :
ग्रामीण क्षेत्रों में सभी तरह के निर्माण कार्यों में छूट मिलेगी। जबकि शहरों में उन्हीं इंडस्ट्रीज को अनुमति प्रदान की जाएगी। जो अपने यहां काम करने वाले लोगों को पूरी तरह से सरकार की ओर से जारी की गाइड़लाइन की पालना करेंगे। 26 अप्रैल के बाद केवल आॅनलाइन पास ही जारी किए जाएंगे। जो कि ई-पास होंगे। वहीं पुराने पास को 3 मई तक के लिए रिन्यू करवाया जा सकेगा।
लॉकडाउन को लेकर ये भ्रम न पालें :
सीएम ने लोगों को हिदायत देते हुए कहा कि लॉकडाउन को लेकर जनता मन में भ्रम न पाले। जिन क्षेत्रों में छूट दी गई है, उन्हें छोड़कर बाकी सभी के लिए जो लॉकडाउन पहले था। वही आगे 3 मई तक रहने वाला है। यदि लोग बेवजह बाहर निकले तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।
इन्हें परिचय पत्र के आधार पर अनुमति :
- सरकारी एवं निजी क्षेत्र के चिकित्साकर्मी, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ एवं अस्पताल के अन्य सहायक कर्मचारी।
- केंद्र एवं राज्य सरकार और स्थानीय निकायों के अधिकारी व कर्मचारी।
- बैंक, एटीएम एवं बीमा कर्मी।
- प्रिंट, इलैक्टॉनिक मीडियाकर्मी एवं हॉकर्स।
- दूरसंचार एवं इंटरनेट सर्विस प्रदाता।
- पेट्रोल पंप एवं एलपीजी गैस कर्मी।
- औषधि विक्रेता, चिकित्सा उपकरण विक्रेता और कैमिस्ट।
- वर्दी पहने प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विस।
- जॉब कार्ड के आधार पर मनरेगा श्रमिक।
- होम डिलिवरी/ईकॉमर्स/कोरियर सर्विस/ केवल सेवाएं।
नोट: सभी मालवाहन खाली अथवा भरा हुआ, को कोई पास की आवश्यकता नहीं होगी।
इसके अलावा अन्य सभी वाहनों को पास के आधार पर ही अनुमति दी जाएगी।
पास के आधार पर इन्हें अनुमति :
- किराना एवं प्रोविजनल स्टोर।
- फल सब्जी, दूध, अंडे, मीट, चिकन, फिश, पशु आहार एवं मुर्गीदाना बेचने वाले।
- कृषि संबंंधी सामान विक्रेता, खाद बीज, कीटनाशक निर्माता, मशीनें एवं स्पेयर पार्ट्स, कृषि उपकरण व मरम्मत की दुकानें।
- राजमार्गों एवं अन्य स्थानों पर टायर पंचर एवं रिपेयरिंग की दुकानें, स्पेयर पार्ट्स की दुकानें।
- रेस्टोरेंट व भोजनालय केवल होम डिलिवरी हेतु एवं राजमार्गों पर ढाबे।
- इलैक्ट्रिशियन, प्लंबर, मोटर मैकेनिक, कारपेंटर, मोची और धोबी।
- परिवहन सेवाओं के कार्यालय व गोदाम।
- तेल मिल, चावल मिल, आटा/दाल चक्की।
- पैकेजिंग सामान बनाने वाली इकाईयां, खादी एवं कुटीर उद्योग।
- ईंट भट्टे, कोल्ड स्टोरेज व भंडार गृह।
- गौशाला, चारा उत्पादन इकाईयां।
- शिशु/दिव्यांग/वरिष्ठ नागरिक/महिलाओं हेतु आश्रय गृह।