जयपुर. प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर आशंका को देखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत CM Ashok Gehlot ने रविवार को नए आदेश जारी करते हुए 8 शहरों में नाइट कर्फ्यू Night Curfew लगाने की घोषणा की। CM की ओर से जारी इस नए आदेश के अंतर्गत 22 मार्च से सभी नगरीय निकायों में रात 10 बजे के बाद बाजार बंद रहेंगे। साथ ही अजमेर, भीलवाड़ा, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, सागवाड़ा एवं कुशलगढ़ में रात्रि 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। इसके अलावा बाहर से आने वाले सभी यात्रियों के लिए आरटी पीसीआर RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट को अनिवार्य कर दिया है।
इनको रहेगी नाइट कर्फ्यू में छूट
Corona New Guidelines 2021 नए नियमों के आधार पर नाइट कर्फ्यू की बाध्यता उन फैक्ट्रियों पर लागू नहीं होगी जिनमें निरंतर उत्पादन होता है तथा रात्रिकालीन शिफ्ट की व्यवस्था है। साथ ही आईटी कंपनियां, रेस्टोरेंट, दवाई की दुकान, अनिवार्य एवं आपातकालीन सेवाओं से संबंधित कार्यालय, विवाह संबंधी समारोह, चिकित्सा संस्थान, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन एवं एयरपोर्ट से आने जाने वाले यात्री, माल परिवहन करने वाले वाहन तथा लोडिंग एवं अनलोडिंग के नियोजित व्यक्ति नाइट कर्फ्यू की व्यवस्था से मुक्त रहेंगे।
जिलों में बनेंगे क्वारेंटीन सेंटर
आगामी 25 मार्च 2021 से राजस्थान से बाहर से आने वाले सभी यात्रियों के लिए 72 घंटे के भीतर ही आरटी पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य होगी। जो यात्री नेगेटिव रिपोर्ट के आता है तो उसे 15 दिन के लिए क्वारेंटीन रहना होगा। इसके लिए सभी जिलों में कलक्टर संस्थागत क्वारेंटीन की व्यवस्था को पुन: प्रारंभ करेंगे। शादी समारोह के अलावा 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में खेल, मनोरंजन, राजनीतिक, सामाजिक एवं अन्य कार्यक्रमों में अधिकतम 200 लोगों की सीलिंग रखी गई है। वहीं इसके लिए संबंधित उपखंड मजिस्ट्रेट को सूचना देना अनिवार्य होगा।