राजस्थान में सिटी बसों एवं लोक परिवहन के संचालन हेतु गृह विभाग की ओर से अनलॉक 2.0 के भाग संख्या एफ में एक संशोधन किया गया है। जिसके तहत सिटी बसों यानि लोक परिवहन को अग्रिम आदेश तक कुछ शर्तों के साथ संचालन की अनुमति प्रदान की गई है।
इन बातों का रखना होगा ध्यान :
गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कुमार सिंह की ओर से जारी की गई इस गाइडगाइन्स में बसों के मालिक, संचालक अथवा प्रभारियों को ये सुनिश्चित करना होगा कि यात्रा के पहले एवं बाद में सीटों एवं छूने के बिंदुओं का उपयुक्त सेनेटाइज किया गया हो। इसके अलावा बसों में बैठने वाले यात्री, बस कंडेक्टर एवं ड्राइवर द्वारा मास्क पहना हुआ हो। साथ ही पर्याप्त सामाजिक दूरी की अनुपालना की जा रही हो।
इन सभी शर्तों के आधार पर ही सिटी बसों को संचालन की अनुमति मिल सकेगी। बता दें कि लॉकडाउन के बाद से ही सिटी बसों का संचालन बंद पड़ा हुआ था। इसके चलते लोगों को दफ्तर एवं दुकानों पर आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन गृह विभाग की ओर से अब इन्हें शर्तानुसार संचालन की अनुमति मिल गई है।