Rajasthan. प्रदेश में सरकार ने 10 मई से लेकर 24 मई तक सख्त लॉकडाउन लगाया हुआ है। इसके तहत आवश्यक सेवाओं को छोड़कर बाकी सभी पर पाबंदी लगाई हुई है। यहां तक कि लोगों के फिजूल में घर से बाहर निकलने पर भी मनाही है। ऐसे में मंगलवार को गृह विभाग ने संशोधित गाइडलाइंस revised guidelines जारी कर दी है। जिसके तहत अब रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट के लिए टैक्सी सेवा, मरीज के अटेंडेंट, श्रमिकों के आवागमन आदि को लेकर अनुमति दी गई है।
इन्हें मिल सकेगी छूट
गृह विभाग की ओर से जारी की गई संशोधित गाइडलाइंस के अनुसार अब रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट जाने वाले यात्रियों के लिए टैक्सी सेवा को अनुमति दे दी गई है। इसके अलावा अस्पतालों में भर्ती मरीजों के अटेंडेंट के आवागमन के लिए अस्पताल से जारी किया गया पास भी अब मान्य होगा साथ ही मरीज के लिए खाना, दवाइयां लाने के लिए उपयोग किया जा रहा उसका वाहन भी मान्य होगा।
श्रमिकों को करनी होगी पास की व्यवस्था
संशोधित गाइडलाइंस के जरिए प्रदेश में श्रमिकों के पलायन को रोकने का प्रयास किया गया है। जिसके तहत श्रमिकों के आवागमन को लेकर भी छूट दी गई है, जिसके लिए उद्योगों और निर्माण इकाइयों में काम करने वाले श्रमिकों के आवागमन के लिए ट्रांजिट पास जारी किए जाएंगे। जो एक निश्चित समय के लिए मान्य होगा।
कम हुआ संक्रमण का आंकड़ा
प्रदेश में संपूर्ण लॉकडाउन लगे अभी 3 ही दिन हुए हैं कि संक्रमण के सरकारी आंकड़ों में कमी देखने को मिली है। कारण लॉकडाउन में लोगों की आवाजाही में आई कमी को माना जा रहा है। राजधानी जयपुर की बात करें तो यहां पहले संक्रमितों के मामले 5 हजार तक पहुंच गए थे, जो अब 3 हजार के लगभग आ पहुंचे हैं।