भरतपुर जिले के प्रसिद्ध देवबाबा मेले को लेकर प्रशासन ने जारी किए ये आदेश

भरतपुर जिले के प्रसिद्ध देवबाबा मेले को लेकर प्रशासन ने जारी किए ये आदेश

भरतपुर जिले की वैर तहसील के अंतर्गत हाथौड़ी ग्राम पंचायत स्थित जहाज गांव में लगने वाले प्रसिद्ध देव बाबा के मेले को भी स्थानीय प्रशासन ने इस बार रद्द कर दिया है। वहीं क्षेत्र में धारा 144 के अंतर्गत निषेधाज्ञा जारी की गई है। इसमें 5 अगस्त से लेकर 8 अगस्त तक आयोजित होने वाले कारिस देवबाबा मेले में आगामी आदेश तक किसी प्रकार का धार्मिक आयोजन नहीं करने के निर्देश जारी किए हैं।

बता दें​ कि हाथौड़ी ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले नगला जहाज में देवबाबा का ये प्रसिद्ध स्थान गुर्जर समुदाय का विशेष आस्था का केंद्र है। जहां इस समुदाय के लोग देवबाबा को खीर का प्रसाद चढ़ाते हैं। यहां साल में दो बार लक्खी मेला लगता है। इसमें देशभर से गुर्जर समुदाय के लोग बाबा के दर्शन करने आते हैं।

बताते हैं कि देव बाबा ने धार्मिक विचारों का प्रचार प्रसार करने के साथ-साथ चिकित्सकीय ज्ञान भी अर्जित किया था। कहते हैं कि ग्वालों एवं पशुओं के कल्याण हेतु उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत कर दिया। देव बाबा गुर्जर समुदाय के पालनहार एवं कष्ट हंता के रूप में जाने जाते हैं।

उपखंड अधिकारी अमित कुमार वर्मा के अनुसार को​विड संक्रमण के कारण आमजन की जान की रक्षा एवं शांति बनाए रखने हेतु उपखंड क्षेत्र में सीआरपीसी की धारा 144 के अंतर्गत निषेधाज्ञा जारी की गई की गई है। इसमें पु​जारी एवं मंदिर समिति को पत्र के माध्यम से अवगत करा दिया गया है। ऐसे में भीड़​ के जमा होने की आशंका की स्थिति में थानाधिकारी वैर एवं स्थानीय प्रशासन को तुरंत सूचित करने की बात कही है।

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