राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से पंचायत चुनावों में सरपंच पद के लिए 50 हजार, पंचायत समिति सदस्य के लिए 75 हजार और जिला परिषद सदस्य के लिए डेढ़ लाख की राशि खर्च करने की अनुमति होगी। इस तय सीमा से अधिक खर्चा पाए जाने पर निर्वाचन आयोग उचित कार्यवाही करेगा।
आप को बता दें कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्याम सिंह राजपुरोहित की ओर से जारी आदेश के अनुसार जिला परिषद सदस्य अपने चुनाव में अधिकतम 3 वाहनों का इस्तेमाल कर सकेगा। वहीं पंचायत समिति सदस्य कुल 2 वाहन और सरपंच केवल 1 वाहन का ही इस्तेमाल कर सकता है। इसके तहत प्रत्याशी को उपयोग किए जाने वाले वाहन का प्रकार, संख्या एवं वाहन चालक के नाम पते की सूचना लिखित में रिटर्निंग अधिकारी और सरपंच के मामले में उपखंड अधिकारी को कम से कम 24 घंटे पहले ही देनी होगी।
ध्यान रहे किसी भी निर्वाचन में बताए गए वाहन संख्या से अधिक वाहन रैली में शामिल नहीं किए जा सकेंगे। साथ ही मतदान के लिए निर्धारित समय के 48 घंटे पूर्व की अवधि में वाहन रैली अथवा काफिला निकालना एवं लाउड़ स्पीकर का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। अस्पताल, स्कूल और धार्मिक स्थल से 100 मीटर की परिधि में भी लाउड़ स्पीकर बैन रहेगा। यदि आप चुनाव के दौरान लाउड़ स्पीकर का उपयोग करते हैं तो इसके लिए आपको लिखित में अनुमति संबंधित सक्षम अधिकारी से लेना जरूरी होगा। जिसमें आपको स्पीकर के उपयोग की पूरी जानकारी ब्यौरे के रूप में देनी होगी।
इसके अलावा किसी मतदान बूथ भवन के 200 मीटर की परिधि में किसी प्रकार की चुनाव सामग्री कट आउट, होर्डिंग अथवा पोस्टर का उपयोग वर्जित रहेगा।