केंद्र सरकार के बाद अब राजस्थान की गहलोत सरकार ने भी कोरोना को लेकर अपनी नई मोडिफाइड गाइड़लाइंस आज जारी कर दी है। इसे लॉकडाउन/अनलॉक-2 का नाम दिया गया है। यह प्रदेश में 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक प्रभावी रहेगा। इसके अंतर्गत राज्य सरकार ने 8 अहम बिंदु बनाए हैं। जिनके अनुसार प्रदेश में इस समयावधि के दौरान ये बताया गया है कि आपको क्या-क्या करना है और क्या नहीं करना है।
ये रहे 8 महत्वपूर्ण बिंदु :
1. कंटेनमेंट जोन अथवा कर्फ्यू क्षेत्र :
कोरोना पॉजिटिव पाए गए क्षेत्र में एक सख्त परिधि नियंत्रण लागू किया जाएगा। जिसमें सीआरपीसी की धारा 144 लागू होगी। इस तरह के क्षेत्रों में पहले की भांति किसी भी प्रकार की छूट नहीं होगी।
2. धारा 144 के संबंध में :
आवश्यक सेवाओं और सरकारी या प्राइवेट संस्थाओं में ड्यूटी पर आ रहे अथवा जा रहे व्यक्तियों के अलावा अनलॉक-1 में जिन सेवाओं को शुरू किया गया था, को छोड़कर रात्रि 10 बजे से प्रात: 5 बजे तक सभी गैर आवश्यक गतिविधिओं के लिए व्यक्तियों के आवागमन पर रोक रहेगी।
3. अभी ये संस्थान और गतिविधियां बंद रहेंगी :
अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें, मैट्रो रेल सेवाएं, धार्मिक एवं पूजा स्थल, शैक्षणिक संस्थान, जिम, सिनेमा, शॉपिंग मॉल, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, बार एवं आडिटोरियम फिलहाल अगले आदेश तक बंद रहेंगे। इनमें स्कूल, कॉलेज के स्टाफ, खेल प्रैक्टिस, शादी 50 लोग तक एवं रेस्टोरेंट आदि के लिए जो छूट प्रदान की गई थी, वह यथावत रहेगी।
4. ये सुरक्षा सावधानियां रखनी होंगी :
इसके अंतर्गत साफ सफाई रखने मास्क एवं आवश्यक दूरी बनाए रखना सबसे अहम है। इसके अलावा घर एवं दफ्तर और सार्वजनिक स्थल के लिए भी सरकार ने कुछ नियम निर्धारित किए हैं। साथ ही इनके उल्लंघन को दंडनीय अपराध मानते हुए जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है।
5. इन गतिविधियों के लिए मिलेगी छूट :
इससे पहले 31 मई और 6 जून 2020 को जारी गई गाइड़गाइंस में जो गतिविधियां निषिद्ध की श्रेणी में नहीं आती हैं, उन्हें कुछ सावधानियों के साथ छूट मिलेगी। इनमें ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे मंदिरों के अलावा अन्य धार्मिक स्थल शामिल किए गए हैं।
6. आवागमन, परिवहन एवं पास के संबंध में :
इसके अंतर्गत पिछले नियमों के मुताबिक कहीं भी आ जा सकते हैं। सिटिंग व्यवस्था का ध्यान रखना होगा। इसके अलावा फिलहाल सिटी बसों का संचालन निषिद्ध रहेगा।
7. सामुदायिक जागरूकता या स्वयंसेवक :
8. कार्यान्वयन मशीनरी :
यह 26 मार्च 2020 को जारी किए गए समसंख्यक आदेश के अनुरूप मान्य होगी।